{"_id":"61321b7c8ebc3e679c12b7b2","slug":"the-accused-got-three-years-imprisonment-for-molesting-the-woman-by-entering-the-house-mahoba-news-knp6498359179","type":"story","status":"publish","title_hn":"घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद
विज्ञापन
महोबा। घर में घुसकर महिला से छेड़खानी के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने फैसला सुनाया। दोषी को तीन साल की सजा व चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना कबरई के एक गांव निवासी महिला 20 अप्रैल 2014 की रात आंगन में सो रही थी। तभी कमलू सिंह छत से चढ़कर अंदर आ गया, अश्लील हरकतें करने पर महिला जाग गई और शोर मचा दिया। तब आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता ने आरोपी कमलू सिंह के खिलाफ छेड़खानी व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई करते एडीजे द्वितीय संदीपा यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने सरकार पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त कमलू सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना कबरई के एक गांव निवासी महिला 20 अप्रैल 2014 की रात आंगन में सो रही थी। तभी कमलू सिंह छत से चढ़कर अंदर आ गया, अश्लील हरकतें करने पर महिला जाग गई और शोर मचा दिया। तब आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता ने आरोपी कमलू सिंह के खिलाफ छेड़खानी व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई करते एडीजे द्वितीय संदीपा यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने सरकार पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त कमलू सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन