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पत्नी की हत्या करने पर पति को दस साल की सजा

Thu, 07 Nov 2019 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 12:00 AM IST
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Husband sentenced to ten years for killing his wife
महोबा। एक साल पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मृतका के पति को दस साल की सजा सुनाई, जबकि सास-ससुर पर दोषसिद्ध न होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अभियुक्त पर अदालत ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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हमीरपुर के थाना जरिया के ग्राम रिजवारा निवासी सुरेंद्र यादव पुत्र मइयादीन यादव ने अपने बेटी वंदना की शादी 24 अप्रैल, 2016 को महोबा के चिचारा गांव के सुरेंद्र कुमार पुत्र जयकरन कुमार से की थी। शादी के बाद से ही सुरेंद्र हीरो बाइक मांगने लगा। मांग पूरी न होने पर आएदिन वंदना की मारपीट करता था। तब भी मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने 15 अगस्त, 2018 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता सुरेंद्र यादव ने पति सुरेंद्र कुमार, ससुर जयकरन कुमार व सास सुधा के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज कराई थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) संतोष कुमार ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई में दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद पति सुरेंद्र कुमार को दस साल की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत, शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल और नीरज रावत ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सास-ससुर को बरी कर दिया।
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