फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Four years in prison for molesting a teenager

Mahoba News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार वर्ष की कैद

Mon, 05 Jun 2023 11:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jun 2023 11:26 PM IST
विज्ञापन
Four years in prison for molesting a teenager
महोबा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी व धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को चार वर्ष कैद व 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन

थाना खरेला के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 31 जनवरी 2020 को घर पर मां के साथ थी। पिता खेत पर काम करने गए थे। उसी दौरान मौका पाकर गांव का ही ओमप्रकाश घर में घुस गया और किशोरी को पकड़कर छेड़खानी करने लगा। विरोध पर आरोपी उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगा। चीख-पुकार सुन छत पर काम कर रही मां बचाने के लिए दौड़ी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। शाम को पिता के वापस लौटने पर मां-बेटी ने पूरी घटना बताई। पिता किशोरी के साथ थाने पहुंचा और तहरीर दी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कु. अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी ओमप्रकाश को चार वर्ष कैद व 19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed