फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Misdemeanor punishable by seven years

दुष्कर्म में सात साल की सजा

Mon, 10 Aug 2015 11:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा Updated Mon, 10 Aug 2015 11:52 PM IST
विज्ञापन
Misdemeanor punishable by seven years

अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट गजेंद्र

विज्ञापन
कुमार ने बलात्कार के मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना भी किया। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।

थाना श्रीनगर के ग्राम ननौरा निवासी हल्के भइया पुत्र देवकरन ने 18 नवंबर 2010 को एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब एक सप्ताह बाद उसे कबरई के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने श्रीनगर थाने में दर्ज कराई थी। किशोरी ने अपना बयान कोतवाली में दर्ज कराया था।

सोमवार को न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद हल्के भइया पुत्र देवकरन को दोषी पाया। उन्होंने सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अपहरण के मामले में पांच साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना। शादी के लिए जबरदस्ती ले जाने के मामले में चार साल की सजा और दो हजार रुपये लगाया।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मुकदमे की पैरवी सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed