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कन्या भ्रूण हत्या में सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान

Wed, 18 Jul 2018 11:04 PM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 11:04 PM IST
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कन्या भ्रूण हत्या में सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान

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कुलपहाड़ महोबा। जीबी इस्लामिया इंटर कालेज कुलपहाड़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जहां पर कानून की जानकारी देने के साथ साथ गरीबों को निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराए जाने के बाबत छात्र छात्राओं को जागरूक किया। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या में सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। उन्होंने बच्चों से कहा कि दसवीं पास करने के बाद वह छह साल तक अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दे। निश्चित रुप से सफलता कदम चूमेगी।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभनाथ ने कहा कि वाहन चलाते समय आप लोग मोबाइल का कतई प्रयोग न करें। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्यपाल सिंह प्रेमी ने कहा कि समय समय पर कालेजों और गांव में शिविर लगाकर लोगों को कानून की जानकारी दी जाती है। साथ ही छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियम और शिक्षा के बाबत जागरूक किया जाता है। इस मौके पर एसडीएम कुलपहाड़ रामहर्ष मौर्य, तहसीलदार सुबोधमणि शर्मा, जीबी इस्लामिया के प्रबंधक जावेद खान, प्रधानाचार्य नसीम अहमद, समाजसेवी नेहा चंसौरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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कन्या भ्रूण हत्या में सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान
-विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी
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