फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास

हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास

Wed, 18 Jul 2018 11:04 PM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 11:04 PM IST
विज्ञापन
हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास
महोबा। जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डढ़हट निवासी बलराम 36 पुत्र वृंदावन अपनी बुआ के लड़के मंगल के साथ तीन जूून 2011 को रात में करीब आठ बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से गांव आते समय किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। जिससे हाथ में लाठी लिए मंगल ने बलराम पर प्रहार कर दिया। बलराम गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। गंभीर चोटें होने के कारण बलराम की मां ने रात में उसके शरीर पर हल्दी चूना लगा दिया, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई लखन ने कोतवाली महोबा में मंगल पुत्र रामभरोसे निवासी बंडवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मंगल को हत्या का आरोपी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने पुलिस हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास
-अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed