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हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

Tue, 07 Aug 2018 10:16 PM IST
Updated Tue, 07 Aug 2018 10:16 PM IST
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हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने लूट के इरादे से की गई महिला की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में देकर जेल भेज दिया है।
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शहर के मुहल्ला गांधीनगर में 15 जनवरी 2013 को सुशीला देवी सोनी पत्नी बाबूलाल सोनी घर पर अकेली थी। उसके पति और पुत्र कानपुर एक मुकदमे की पैरवी में गए हुए थे। तभी शहर के दो लोगों ने लूट के इरादे से रात में दरवाजा बंद होने से पहले ही अंदर प्रवेश कर लिया और रात में गृहस्वामी सुशीला की पत्थर के सिल और बट्टे से हमलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लूटपाट कर भाग गए। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला होने पर अंदर जाकर देखा तो महिला मृत पड़ी थी। घटना की सूचना मृतका के बेटे और पति बाबूलाल सोनी को दी गई। कानपुर से वापस लौटे पुत्र राजेश कुमार सोनी ने घटना की रिपोर्ट गोलू उर्फ बृजेश सोनी पुत्र अखिलेश सोनी निवासी गांधीनगर, सुरेश कुशवाहा पुत्र रामप्रसाद निवासी कस्बाथाई के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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विद्वान न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद दोनों नामजद आरोपियों को हत्या और लूट का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर यादव ने बताया कि धारा 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना और लूट के मामले में तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
-अदालत ने आरोपियों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
-लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने की थी वृद्धा की हत्या
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