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मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश
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महोबा। होली पर्व के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सहदेव ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्घ सघन निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैैं। इसके लिए पुलिस, मजिस्ट्रेट, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल भी गठित किया है।
जिलाधिकारी ने बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वालों के विरुद्घ कार्रवाई को कहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधोमानक पाए जाने पर पांच लाख रुपये दंड का प्रावधान है। साथ ही छह माह तक के कारावास का भी प्रावधान है। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, मनोज कुुमार श्रीवास्तव, सनोज कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश
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जिलाधिकारी ने बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वालों के विरुद्घ कार्रवाई को कहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधोमानक पाए जाने पर पांच लाख रुपये दंड का प्रावधान है। साथ ही छह माह तक के कारावास का भी प्रावधान है। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, मनोज कुुमार श्रीवास्तव, सनोज कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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