फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश

मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश

Tue, 05 Mar 2019 11:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2019 11:26 PM IST
विज्ञापन
मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश
महोबा। होली पर्व के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सहदेव ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्घ सघन निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैैं। इसके लिए पुलिस, मजिस्ट्रेट, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल भी गठित किया है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वालों के विरुद्घ कार्रवाई को कहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधोमानक पाए जाने पर पांच लाख रुपये दंड का प्रावधान है। साथ ही छह माह तक के कारावास का भी प्रावधान है। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, मनोज कुुमार श्रीवास्तव, सनोज कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन

मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकने के दिए निर्देश
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed