फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Applicants will be required to submit a Ration Card, Voter ID, or Driving License.

Mahoba News: आवेदकों को देना होगा राशनकार्ड, वोटर आईडी या डीएल

Sun, 31 May 2026 11:29 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Applicants will be required to submit a Ration Card, Voter ID, or Driving License.
महोबा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले शहरी नागरिकों को अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में राशनकार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या शैक्षिक प्रमाण पत्र में से किसी एक अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उनका नाम पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। शासन ने शहरी आवेदकों के लिए कई विकल्प निर्धारित किए हैं। इससे वे औपचारिकताएं पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
विज्ञापन

समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले नए आवेदकों के लिए शासन ने हाल में नीति में बदलाव किया था। ग्रामीण आवेदकों के लिए परिवार रजिस्टर की नकल का विकल्प दिया गया था। शहरी आवेदकों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे।
विज्ञापन

अब शासन ने नगर क्षेत्र में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए भी विकल्प जारी कर दिए हैं। हालांकि आधार कार्ड से जन्मतिथि अलग होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आवेदक जन्मतिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या हाईस्कूल का शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed