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Maharajganj News: धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले में जिला पंचायत सदस्य के पुत्र समेत दो प्राथमिकी दर्ज

Sun, 23 Aug 2026 01:57 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 01:57 AM IST
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DM angry over low applications under PM Swanidhi Yojana, gives instructions to increase it
मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता राशि में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
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धानी बाजार। धानी क्षेत्र की विधवा महिला की तहरीर पर बृजमगंज पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य के बेटे व प्रतिनिधि सहित दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया है। दोनों पर मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता राशि में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के टोला छोटकी मैनहिया ग्राम सभा करमहा निवासी संजना चौधरी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 2 जुलाई 2022 को सड़क दुर्घटना में उनके पति मनीष चौधरी की मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद धानी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पार्वती देवी के बड़े पुत्र व उनके प्रतिनिधि धानी बाजार ग्राम सभा कानापार निवासी राहुल शर्मा और उसके जेठ अभिषेक चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अहैतुक सहायता राशि दिलाने के नाम पर बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उनसे मांगा था।
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कुछ समय बीतने के बाद जब संजना ने राहुल शर्मा और अभिषेक चौधरी से सहायता राशि के बारे में जानकारी मांगी तो उन दोनों ने फाइल खारिज हो गई है कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद न मिलने की बात सुनकर जब उन्होंने दोनों से उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज को लौटाने को बोला तो दोनों आनाकानी करने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद जब उन्हें उनके दस्तावेज वापस मिले तो बैंक पासबुक देखने पर पीड़िता को आशंका हुई।
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कारण कि पासबुक में साल 2022 के बाद 2024 का ट्रांजेक्शन अंकित था। साल 2023 का ट्रांजेक्शन अंकित नहीं था। पीड़िता ने जब बैंक जाकर अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, 23 जून 2023 को संजना के खाते में पांच लाख की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके खाते में आया था। ठीक इसी दिन जिला पंचायत सदस्य के बेटे राहुल शर्मा के खाते में डिजिटल माध्यम से दो बार में क्रमशः 9 हजार व 90 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया था। 24 जून 2023 को फिर से उसके खाते से तीन बार 99 हजार रुपए राहुल शर्मा के खाते में ट्रांसफर किया गया।

इस संबंध में थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल शर्मा व अभिषेक चौधरी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, जान से मारने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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