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Lalitpur News: पशु बीमा कंपनी पर दस हजार का जुर्माना

Sat, 22 Feb 2025 12:49 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:49 AM IST
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Ten thousand fine on animal insurance company
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पशु बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बीमा कंपनी ने भैंस मरने के बाद क्लेम का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।
तहसील तालबेहट अंतर्गत ग्राम सुनौरी के मजरा निवासी मुन्नालाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी भैंस का बीमा कराया था। 27 जून 2018 में उसने बीमा कराया। उसकी भैंस एक मई 2019 को बीमारी के कारण मर गई। जब उसने कंपनी से क्लेम के रूप में 60 हजार रुपये की मांग उठाई, तो कंपनी ने पहले सभी दस्तावेज मांगे, इसके बाद कई बार वार्ता व पत्राचार करने के बाद भी क्लेम की धनराशि नहीं दी।
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सभी दस्तावेज देखने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने बीमा कंपनी को जुर्माने के तौर पर दस हजार रुपये व 60 हजार रुपये क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया है।
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