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Lalitpur News: भाई के हत्यारे को पांच साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाब सिंह ने सगे भाई की हत्या में दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सविता ने बताया कि थाना बानपुर अंंतर्गत ग्राम कैलगुवां निवासी मुन्नी ने एक प्रार्थनापत्र 21 अप्रैल 2021 को पुलिस को दिया था कि वह दोपहर में अपने जेठ प्रकाश विश्वकर्मा को खाना देने खेत पर गई थी। इसी बीच उसके पति बृजकिशोर शराब के नशे में आए और खाना खा रहे जेठ के ऊपर गिर गए। जेठ ने गुस्से में पास में पड़ी लाठी से हमला कर दिया। उसके पति के सिर में चोट आई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात प्रकाश को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाब सिंह ने सगे भाई की हत्या में दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सविता ने बताया कि थाना बानपुर अंंतर्गत ग्राम कैलगुवां निवासी मुन्नी ने एक प्रार्थनापत्र 21 अप्रैल 2021 को पुलिस को दिया था कि वह दोपहर में अपने जेठ प्रकाश विश्वकर्मा को खाना देने खेत पर गई थी। इसी बीच उसके पति बृजकिशोर शराब के नशे में आए और खाना खा रहे जेठ के ऊपर गिर गए। जेठ ने गुस्से में पास में पड़ी लाठी से हमला कर दिया। उसके पति के सिर में चोट आई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात प्रकाश को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।