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तुवन मंदिर में गोली प्रकरण में पांच पर मुकदमा दर्ज के आदेश

Sat, 29 Jul 2017 01:50 AM IST
Updated Sat, 29 Jul 2017 01:50 AM IST
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तुवन मंदिर में गोली प्रकरण में पांच पर मुकदमा दर्ज के आदेश
गोली प्रकरण में कोर्ट ने दिए मुकदमा के आदेश
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ललितपुर।
एक माह पूर्व तुवन मंदिर परिसर में गोली चलाने और पुजारी को बंधक रखने के मामले में सीजेएम न्यायालय ने थाना कोतवाली पुलिस को उक्त प्रकरण में पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश जारी किए हैं।

शहर के मुहल्ला आजादपुरा अंतर्गत तुवन मंदिर निवासी पुजारी विनय मिश्रा ने सीजेएम न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह तुवन मंदिर पर ही निवास कर सुबह-शाम पूजा पाठ करता है और काफी समय से मंदिर की देखरेख करता है। गत माह 16 जून को वह शाम साढ़े सात बजे आरती करके मंदिर प्रांगण के बाहर आया तो देखा कि मंदिर प्रांगण के बाहर विंद्रावन उपवन निवासी सुरेश जाट, मल्हारगढ़ निवासी गौरी, तुवन मंदिर निवासी आशीष उर्फ रामलखनदास और उनके साथ लालजी तिवारी और उनका पुत्र वाला तिवारी तुवन मंदिर के बगल में बैठे हुए थे। पुजारी विनय मिश्रा अपने कमरे में चला गया और इसकी सूचना अपने और मंदिर के कर्मचारी व पुजारी को दी तो सभी लोग उसके पास आए और वहीं रुके रहे। उसने उक्त लोगों की बातें सुनी, जिसमें लालजी तिवारी कहने लगा कि एक फायर कमरे में खिड़की की तरफ करो और इन लोगों को फंसा देंगे। इसके बाद रात करीब बारह बजे उसने अपने साथी शैलेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अनिरुद्ध रिछारिया के साथ देखा कि लालजी तिवारी ने खिड़की की तरफ फायर किया औश्र सभी कमरों की कुंडी लगा दी और रिपोर्ट करने की बात कही। जब उसने उक्त लोगों को रोका व चिल्लाया तो सभी लोगों उसे बुरी-बुरी गालियां दी और करीब एक घंटे तक उसे अनीति बंधन में बनाए रखा। साथ ही कहने लगे कि वो यहां कुछ भी करें उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और दो-तीन चांटे भी मारे। इसकी चर्चा कहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता हिमांशु हुंडैत ने बताया कि पीड़ित पुजारी विनय मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस को उक्त सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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