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कानून के प्रति अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं
Updated Sun, 11 Nov 2018 02:12 AM IST
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कानून के प्रति अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं
विधिक साक्षरता शिविर में दी कानूनी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। ग्राम पनारी स्थित जय बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ में शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में वादकारी को योग्य न्यायाधीश, सुसज्जित न्याय कक्षों, विद्वान अधिवक्ता, समुदाय एवं न्यायिक मीमांशा से कोई सरोकार नहीं होता है, बल्कि उसकी स्थिति एक बीमार व्यक्ति की होती है, जो शीघ्र से शीघ्र इस बीमारी से निदान पाना चाहता है।
विधिक साक्षरता शिविर में प्राचार्य डॉ. दिनेश बाबू गौतम ने बताया सड़कों पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाना आम बात हो गई है, ऐसी घटना को मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन के रूप में प्राविधानित किया गया है और पीड़ित पक्षकार को अनुतोष धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस प्रावधान की जानकारी न होने के कारण इसका लाभ दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति अधिकांशत: नहीं उठा पा रहा है। जनमानस में प्रचार प्रसार के द्वारा विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों के को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है, बल्कि सुदूर और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आम जनता को विभिन्न विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्हें विधिक रुप से साक्षर बनाना भी है। इस मौके पर प्रबंध समिति के हेमंत तिवारी, प्रवक्ता अरविंद सिंह, द्रोपती सिंह, ज्ञानलता, रुपेश साहू, प्रशासनिक अधिकारी रामनारायण मिश्र, अभिषेक, प्रताप यादव, राजेंद्र यादव, आनंद तिवारी, सोनम मलोठिया, काजल चौहान, दीपाली साहू, वंदना तिवारी, ओमकार उपस्थित रहे।
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विधिक साक्षरता शिविर में दी कानूनी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। ग्राम पनारी स्थित जय बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ में शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में वादकारी को योग्य न्यायाधीश, सुसज्जित न्याय कक्षों, विद्वान अधिवक्ता, समुदाय एवं न्यायिक मीमांशा से कोई सरोकार नहीं होता है, बल्कि उसकी स्थिति एक बीमार व्यक्ति की होती है, जो शीघ्र से शीघ्र इस बीमारी से निदान पाना चाहता है।
विधिक साक्षरता शिविर में प्राचार्य डॉ. दिनेश बाबू गौतम ने बताया सड़कों पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाना आम बात हो गई है, ऐसी घटना को मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन के रूप में प्राविधानित किया गया है और पीड़ित पक्षकार को अनुतोष धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस प्रावधान की जानकारी न होने के कारण इसका लाभ दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति अधिकांशत: नहीं उठा पा रहा है। जनमानस में प्रचार प्रसार के द्वारा विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों के को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है, बल्कि सुदूर और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आम जनता को विभिन्न विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्हें विधिक रुप से साक्षर बनाना भी है। इस मौके पर प्रबंध समिति के हेमंत तिवारी, प्रवक्ता अरविंद सिंह, द्रोपती सिंह, ज्ञानलता, रुपेश साहू, प्रशासनिक अधिकारी रामनारायण मिश्र, अभिषेक, प्रताप यादव, राजेंद्र यादव, आनंद तिवारी, सोनम मलोठिया, काजल चौहान, दीपाली साहू, वंदना तिवारी, ओमकार उपस्थित रहे।
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