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Lakhimpur Kheri News: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को उम्रकैद

Tue, 22 Jul 2025 11:35 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Jul 2025 11:35 PM IST
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Three people including two brothers sentenced to life imprisonment in murder case
लखीमपुर। रंजिशन ग्रामीण के परिवार पर हमला कर महिला की हत्या करने के मामले में एडीजे अनिल सिंह राना ने दो सगे भाइयों सहित तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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मोहम्मदी थाने के बगरेठी गांव में रहने वाले रणवीर सिंह की गांव के ही रामकुमार सिंह और मुनक्के सिंह से रंजिश चल रही थी। 30 अक्तूबर, 2021 की शाम छह बजे रामकुमार सिंह ने अपने पुत्र संदीप और प्रदीप सिंह को साथ लेकर अपने साथी शिवकुमार सिंह उर्फ मुनक्के सिंह तथा स्वतंत्र सिंह उर्फ कल्लू को साथ लेकर मठई कुदाल और लाठी डंडों से लैस होकर धावा बोला था।
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हमलावरों ने रणवीर सिंह की पत्नी शांति उर्फ विभा को कुदाल से वार करके मार दिया था। बीच बचाव करने पर हमलावरों ने रणवीर सिंह और बेटे सूरज सिंह तथा अमन सिंह को भी घायल किया था। इस मामले में रणवीर सिंह ने पांचों हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अदालती सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह, शिववीर सिंह, सूरज सिंह शूरवीर सिंह, अमन सिंह डॉ. आलोक कुमार सिंह, दरोगा अनिल कुमार सिंह, डॉ. धनीराम और इंस्पेक्टर अखिलेश यादव ने अपने बयान दर्ज कराते हुए विभा की हत्या की पूरी तस्वीर पेश की थी।
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न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए संदीप सिंह, प्रदीप सिंह और स्वतंत्र उर्फ कल्लू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मुनक्के सिंह और रामकुमार सिंह की मुकदमा सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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