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तीसरे चरण में अलग होंगी पोलिंग पार्टियां
लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 11 Oct 2015 07:43 PM IST
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पहले चरण में चुनाव ड्यूटी करने वाली पोलिंग पार्टियां तीसरे चरण में एक साथ ड्यूटी नहीं कर पाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए प्रशासन को निर्देश जारी किया है।
आयोग ने कहा है कि एनआईसी द्वारा रिजर्व पोलिंग पार्टी तथा सामान्य पोलिंग पार्टी की ड्यूटी इस प्रकार तैयार की जाए कि किसी भी मतदान कर्मी को यह न पता चल सके कि उसकी ड्यूटी मतदान के लिए लगाई जा रही है या रिजर्व ड्यूटी का हिस्सा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण में मतदान प्रारंभ होने से 72 घंटे पूर्व किसी भी कर्मचारी को मतदान ड्यूटी से न हटाया जाए। आयोग ने कहा है कि जो पोलिंग पार्टियां पहले चरण का मतदान करा चुकी हैं, उन्हें तीसरे चरण में अलग कर दिया जाएगा क्योंकि अगर मतदान कर्मी उसी ब्लाक का निवासी है या उसी ब्लाक में कार्यरत है तो मतदान में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वहीं एक चरण में दो बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मतदान कर्मियों को दोबारा प्रशिक्षण लेने की कोई जरूरत नहीं है।
एडीएम एसपी सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण का चुनाव कराने वाली पोलिंग पार्टियों को तीसरे चरण में अलग कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि संबंधित ब्लाक में रहने वाले या कार्यरत कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी न लगाया जाए।
खर्च का ब्योरा न देने पर जब्त होगी जमानत राशि
आयोग ने कहा है कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद तीन महीने के अंदर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर का परीक्षण रजिस्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय पाई जाती है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
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इंटरनेट से लाउनलोड कर सकते हैं मतदान पर्ची
जिले में द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण का मतदान होना है। इन चरणों में वोट डालने के लिए मतदाता अगर भीड़ में शामिल होकर बूथ पर पर्ची नहीं बनवाना चाहता तो आयोग की वेबसाइट एसईसीडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉट इन पर वोटर स्लिप सर्च कर अपनी मतदान पर्ची निकाल सकते हैं। आयोग ने इंटरनेट से मतदान पर्ची निकाल कर इसका रिहर्सल कर चुका है।
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आयोग ने कहा है कि एनआईसी द्वारा रिजर्व पोलिंग पार्टी तथा सामान्य पोलिंग पार्टी की ड्यूटी इस प्रकार तैयार की जाए कि किसी भी मतदान कर्मी को यह न पता चल सके कि उसकी ड्यूटी मतदान के लिए लगाई जा रही है या रिजर्व ड्यूटी का हिस्सा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण में मतदान प्रारंभ होने से 72 घंटे पूर्व किसी भी कर्मचारी को मतदान ड्यूटी से न हटाया जाए। आयोग ने कहा है कि जो पोलिंग पार्टियां पहले चरण का मतदान करा चुकी हैं, उन्हें तीसरे चरण में अलग कर दिया जाएगा क्योंकि अगर मतदान कर्मी उसी ब्लाक का निवासी है या उसी ब्लाक में कार्यरत है तो मतदान में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वहीं एक चरण में दो बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मतदान कर्मियों को दोबारा प्रशिक्षण लेने की कोई जरूरत नहीं है।
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एडीएम एसपी सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण का चुनाव कराने वाली पोलिंग पार्टियों को तीसरे चरण में अलग कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि संबंधित ब्लाक में रहने वाले या कार्यरत कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी न लगाया जाए।
खर्च का ब्योरा न देने पर जब्त होगी जमानत राशि
आयोग ने कहा है कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद तीन महीने के अंदर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर का परीक्षण रजिस्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय पाई जाती है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
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इंटरनेट से लाउनलोड कर सकते हैं मतदान पर्ची
जिले में द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण का मतदान होना है। इन चरणों में वोट डालने के लिए मतदाता अगर भीड़ में शामिल होकर बूथ पर पर्ची नहीं बनवाना चाहता तो आयोग की वेबसाइट एसईसीडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉट इन पर वोटर स्लिप सर्च कर अपनी मतदान पर्ची निकाल सकते हैं। आयोग ने इंटरनेट से मतदान पर्ची निकाल कर इसका रिहर्सल कर चुका है।