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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Five people, including father and two sons, get life imprisonment in the murder case of a medical store operator

Lakhimpur Kheri News: मेडिकल स्टोर संचालक हत्याकांड में पिता-दो पुत्रों समेत पांच को उम्रकैद

Fri, 12 Jun 2026 11:14 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 12 Jun 2026 11:14 PM IST
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Five people, including father and two sons, get life imprisonment in the murder case of a medical store operator
लखीमपुर खीरी। पुरानी रंजिश में मेडिकल स्टोर संचालक साहब खां उर्फ शीबू की हत्या के 16 साल पुराने मामले में एडीजे रेनू सिंह की अदालत ने पिता-पुत्रों समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 38-38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पलिया के चमन चौराहे पर साहब खां उर्फ शीबू की मेडिकल स्टोर की दुकान थी। चार जून, 2010 की रात करीब नौ बजे दुकान बंद कर वह मोहल्ला पठान स्थित सभासद मोउद्दीन के घर जा रहे थे। रास्ते में मोहल्ला किसान निवासी जस्सी सिंह, मोहल्ला पठान निवासी मंजीत सिंह, अंसार ठेकेदार तथा उनके पुत्र राजू उर्फ रियाज खां और पप्पू उर्फ मोहम्मद आफताब ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया।
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आरोपियों ने बांका और धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर भाई अकरम और अन्य लोग पहुंचे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। घायल साहब खां को सीएचसी पलिया से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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सुनवाई के दौरान रिजवान खां, अजहर खां, अकरम खां, मुनव्वर अली, मदनपाल सिंह, शादाब खां, अय्यूब खां, इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी, डॉ. वीएस तोमर और मोहम्मद सुल्तान की गवाही दर्ज की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे रेनू सिंह ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 38-38 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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