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दुराचारी को सात साल की कैद, जुर्माना भी
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Tue, 07 Mar 2017 11:07 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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खेत से गन्ने की पत्ती लेने गई विवाहिता से दुराचार करने के मामले में एडीजे एफटीसी नीलू मोघा ने दुराचारी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी निर्मल चौधरी ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 23 सितंबर 2011 को दिन में 11 बजे जानवरों के चारा के लिए खेत से पत्ती लेने गई थी। गन्ने के खेत में पीछे से गांव देवकली निवासी नंदराम आ गया जिसने तमंचा दिखाते हुए युवती को बंधक बना लिया और उसके साथ दुराचार किया। अदालती सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन के समर्थन में प्रमुख रूप से ऊषा देवी, रामविलास और ठाकुर प्रसाद की गवाही पेश की, तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद दुराचारी नंदराम को दोषी पाते हुए सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी निर्मल चौधरी ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 23 सितंबर 2011 को दिन में 11 बजे जानवरों के चारा के लिए खेत से पत्ती लेने गई थी। गन्ने के खेत में पीछे से गांव देवकली निवासी नंदराम आ गया जिसने तमंचा दिखाते हुए युवती को बंधक बना लिया और उसके साथ दुराचार किया। अदालती सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन के समर्थन में प्रमुख रूप से ऊषा देवी, रामविलास और ठाकुर प्रसाद की गवाही पेश की, तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद दुराचारी नंदराम को दोषी पाते हुए सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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