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रिवाल्वर लोड करते समय धोखे से चली थी गोली

Wed, 02 May 2018 12:39 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,लखीमपुर खीरी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,लखीमपुर खीरी Updated Wed, 02 May 2018 12:39 AM IST
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Bullet fired while loading revolver
bride
 हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत के मामले में मंगलवार को थाना नीमगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद होने का दावा किया है। पुलिस की माने तो आरोपी का कहना है कि हर्ष फायरिंग के लिए रिवाल्वर लोड करने के दौरान धोखे से गोली चल गई थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया।
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रविवार को सीतापुर जिले के थाना महोली के गांव हाजीपुर निवासी सुनील वर्मा की बारात थाना नीमगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमेठी के गांव रामपुर आई थी। द्वाराचार के दौरान चौक पूजा होते समय दूल्हे के दोस्त सीतापुर जिले के थाना इमलिया सुल्तानपुर निवासी मेडिकल स्टोर स्वामी रामचंद्र ने कमर में लगा अपना लाइसेंसी रिवाल्वर निकाला और हर्ष फायरिंग के लिए रिवाल्वर को लोड कर बंद कर रहा था। इसी बीच अचानक चली गोली दूल्हे के सीने को भेद गई थी, जिससे दूल्हे सुनील वर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। हर्ष फायरिंग की घटना वीडियो कैमरे में भी कैद हुई थी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने वीडियो फुटेज कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। उधर पुलिस ने मृतक के पिता राधेश्याम की तहरीर पर आरोपी रामचंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। एसपी डॉ. एस चन्नप्पा ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीओ मितौली प्रदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लगाई थी। सीओ ने बताया कि इंस्पेक्टर एसबी सिंह ने मंगलवार की सुबह शिवाला तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही में घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद कर लिया है। बकौल सीओ ने आरोपी रामचंद्र के हवाले से बताया कि उसने हर्ष फायरिंग करने के लिए रिवाल्वर लोड की ओर उसे बंद करते समय धोखे से अचानक गोली चल गई। पुलिस ने आरोपी का चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।
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धारा 30 के तहत भी दर्ज हुई रिपोर्ट
दूल्हे की गोली लगने से हुई मौत मामले के आरोपी रामचंद्र के खिलाफ पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला मृतक के पिता की ओर से गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया गया था। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर एसबी सिंह ने बताया कि आरोपी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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