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हमलावर भाई को सात साल की कैद, जुर्माना
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लखीमपुर खीरी। गाली-गलौज करने से मना करने पर सगे भाई पर कातिलाना हमला करने के मामले में एडीजे श्यामलाल कोरी ने हमलावर भाई को जानलेवा हमले का दोषी पाया है। जिसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कौशल किशोर ने बताया कि कोतवाली सदर के मुहल्ला भुईफोरवानाथ निवासी सुनील कुमार पुत्र कालीचरन 24 अप्रैल 2013 की रात नौ बजे अपने घर के सामने रहमत अली के मकान की सीढ़ियों पर बैठा था। पत्नी सुनीता की नाक का फूल गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच अनिल कुमार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ गया, गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि मना करने पर अनिल ने जान से मार डालने के लिए सुनील के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। और कुल्हाड़ी वहीं फेंककर फरार हो गया । मौके पर ही सुनील को रक्त रंजित अवस्था में उसकी पत्नी सुनीता और पड़ोस के सुरेश और गोबरे ने गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले आए। जहां लंबे इलाज के बाद सुनील की जान बच सकी। इस मामले में एडीजीसी कौशल किशोर ने सुनील कुमार, एसआई राम सिंह पंवार, डॉ. अनिल वर्मा, एसआई उमाशंकर सिंह और कांसटेबिल राजेंद्र सिंह परिहार की गवाही दर्ज कराई। अदालत ने हमलावर भाई अनिल को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कौशल किशोर ने बताया कि कोतवाली सदर के मुहल्ला भुईफोरवानाथ निवासी सुनील कुमार पुत्र कालीचरन 24 अप्रैल 2013 की रात नौ बजे अपने घर के सामने रहमत अली के मकान की सीढ़ियों पर बैठा था। पत्नी सुनीता की नाक का फूल गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच अनिल कुमार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ गया, गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि मना करने पर अनिल ने जान से मार डालने के लिए सुनील के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। और कुल्हाड़ी वहीं फेंककर फरार हो गया । मौके पर ही सुनील को रक्त रंजित अवस्था में उसकी पत्नी सुनीता और पड़ोस के सुरेश और गोबरे ने गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले आए। जहां लंबे इलाज के बाद सुनील की जान बच सकी। इस मामले में एडीजीसी कौशल किशोर ने सुनील कुमार, एसआई राम सिंह पंवार, डॉ. अनिल वर्मा, एसआई उमाशंकर सिंह और कांसटेबिल राजेंद्र सिंह परिहार की गवाही दर्ज कराई। अदालत ने हमलावर भाई अनिल को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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