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कुछ और दुकानों को खोलने की मिली अनुमति
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लखीमपुर खीरी। जनपद के ग्रीन जोन में आने के बाद रविवार को डीएम के पहले आदेश में कुछ दुकानें छूट गई थी, जिसके बाद देर रात को डीएम ने दूसरा परिवर्धित आदेश जारी किया है। सरिया, सीमेंट समेत बिल्डिंग मैटेरियल, टायर-ट्यूब, रिम और रिपेयरिंग शॉप, कूलर और लोहा बक्सा की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। बेकरी/आईसक्रीम, लांड्री शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट/फ्लैक्स की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। फूल-माला की दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। हाईवे के किनारे स्थित ढाबे प्रतिदिन खुलेंगे।
खाद-बीज, पेस्टीसाइड और कृषि उपकरण की दुकानें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। घड़ी की दुकानें और मरम्मत कार्य की दुकानें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेडवार/दिवसवार/समयवार रोस्टर केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होंगी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए जनसामान्य का आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
गन हाउस, टेंट और बर्फ फैक्टरी भी खुलेंगी
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को एक परिवर्धित आदेश जारी कर कुछ और ट्रेड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। शीशे की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। गन हाउस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगे। जबकि टेंट हाउस, बर्फ फैक्टरी और जनसेवा केंद्र प्रतिदिन 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगे। साथ ही डीएम ने कहा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और निजी निर्माण कार्य कराने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शादी संबंधी आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसके बाद सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए 20 अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे।
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औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए अनुमति जरूरी नहीं: उपायुक्त उद्योग
उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि जनपद खीरी के ग्रीन जोन में होने के कारण समस्त औद्योगिक गतिविधियां लॉकडाउन के प्रतिबंध एवं शर्तों के अनुरूप संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अब इकाई संचालन के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संवाद
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खाद-बीज, पेस्टीसाइड और कृषि उपकरण की दुकानें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। घड़ी की दुकानें और मरम्मत कार्य की दुकानें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेडवार/दिवसवार/समयवार रोस्टर केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होंगी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए जनसामान्य का आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
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गन हाउस, टेंट और बर्फ फैक्टरी भी खुलेंगी
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को एक परिवर्धित आदेश जारी कर कुछ और ट्रेड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। शीशे की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। गन हाउस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगे। जबकि टेंट हाउस, बर्फ फैक्टरी और जनसेवा केंद्र प्रतिदिन 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगे। साथ ही डीएम ने कहा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और निजी निर्माण कार्य कराने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शादी संबंधी आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसके बाद सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए 20 अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे।
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औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए अनुमति जरूरी नहीं: उपायुक्त उद्योग
उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि जनपद खीरी के ग्रीन जोन में होने के कारण समस्त औद्योगिक गतिविधियां लॉकडाउन के प्रतिबंध एवं शर्तों के अनुरूप संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अब इकाई संचालन के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संवाद