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निष्कासन दायरा वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सरेंडर करना होगा राशनकार्ड

Sun, 03 May 2020 09:49 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2020 09:49 PM IST
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लखीमपुर खीरी। कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित और गरीब परिवारों ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए काफी संख्या में आवेदन किए हैं। इससे आपूर्ति विभाग ने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (अपात्रता/निष्कासन दायरा) वाले राशन कार्डों की छंटनी करने का निर्णय किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित करते हुए ऐसे परिवारों को राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आयकरदाताओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये वार्षिक और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले परिवारों को अपना राशनकार्ड सरेंडर करना होगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रता की श्रेणी में आए परिवारों को राशनकार्ड सरेंडर करने होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जनपद के शहरी क्षेत्र में 64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 79 प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए थे। कोरोना संकट के दौरान शासन के निर्देश पर वंचित और गरीब परिवारों के राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब तक शहरी क्षेत्र में करीब 2500 और ग्रामीण क्षेत्र से करीब 20 हजार लोगों ने आवेदन किया है। अभी इनका सत्यापन कराया जा रहा, जिसमें पात्र मिलने वाले आवेदकों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड जारी करने की लिमिट है, जिससे अधिक राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैैं। लिहाजा शासन के निर्देश पर अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। शासन द्वारा जारी अपात्रता श्रेणी के अनुसार जो भी परिवार आते हैं, उनसे अपील है कि वह अपना राशनकार्ड तत्काल विभाग के पास सरेंडर कर दें। ताकि गरीब व्यक्तियों को राशन कार्ड बनाए जा सकें। यदि कोई स्वयं राशनकार्ड सरेंडर नहीं करता है और भविष्य में सत्यापन के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियामानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार होंगे अपात्र
समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास स्वयं की कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडिशनर, पांच केवीए या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर है। जिन परिवार के किसी सदस्य के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है।
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शहरी क्षेत्र के यह परिवार अपात्र
समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास स्वयं की कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडिशनर, पांच केवीए या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर है। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास 100 गुणा 100 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय प्लॉट, उस पर निमित स्वनिर्मित मकान, 100 मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या इससे अधिक कारपोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं।

फोन करके राशन कार्ड करें सरेंडर
जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने घर बैठे राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए पूर्ति निरीक्षकों की ड्यूूटी लगाई है, जिनके मोबाइल पर फोन करके राशन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है। इसके अलावा कोविड कंट्रोल रूम के नंबरों पर फोन करके भी राशन कार्ड सरेंडर किया जा सकता है। लखीमपुर तहसील में पूर्ति निरीक्षक के नंबर 8127461054, गोला क्षेत्र में 7897382306, मोहम्मदी और मितौली क्षेत्र में 7081497562, निघासन क्षेत्र में 9454956555, धौरहरा क्षेत्र में 9169546996, पलिया में 8853308423 और नगर मुख्यालय में 9005168813 पर फोन करके राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
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