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दुराचारी को दस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, कौशाम्बी
Updated Tue, 23 Dec 2014 11:44 PM IST
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करारी क्षेत्र की किशोरी को अगवा करके उससे दुराचार करने वाले युवक को अदालत ने दस साल की कैद दी है। मंगलवार को सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक पर नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 11 नवंबर 2012 की शाम खेत की ओर गई थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक दबोचकर उसे उठा ले गया था। इस युवक ने किशोरी के साथ दुराचार किया। साथ ही किशोरी को लेकर वह दिल्ली भाग गया था। सप्ताह भर बाद करारी पुलिस ने किशोरी को भरवारी रेलवे स्टेशन के समीप से बरामद किया था। साथ ही इस मामले में गांव के ही युवक समेत तीन महिलाआें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। मंगलवार को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने युवक को किशोरी के साथ दुराचार करने का दोषी पाने पर 10 साल की कैद और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा नामजद महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 11 नवंबर 2012 की शाम खेत की ओर गई थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक दबोचकर उसे उठा ले गया था। इस युवक ने किशोरी के साथ दुराचार किया। साथ ही किशोरी को लेकर वह दिल्ली भाग गया था। सप्ताह भर बाद करारी पुलिस ने किशोरी को भरवारी रेलवे स्टेशन के समीप से बरामद किया था। साथ ही इस मामले में गांव के ही युवक समेत तीन महिलाआें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। मंगलवार को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने युवक को किशोरी के साथ दुराचार करने का दोषी पाने पर 10 साल की कैद और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा नामजद महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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