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बीवी की हत्या में युवक को ताउम्र कैद
Sat, 25 May 2019 12:21 AM IST
shailendra Kumar
अमर उजाला ब्यूरो,प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो,प्रयागराज
Published by: shailendra Kumar
Updated Sat, 25 May 2019 12:21 AM IST
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Decision of court
- फोटो : amar ujala
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दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डालने के एक मामले में शुक्रवार को त्वरित न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के बहुगरा निवासी अनिल कुशवाहा ने बताया कि उसने अपनी बहन रन्नो का विवाह देवरा में बाबूलाल से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने पंचायत की। सभी ने ससुराल वालों को समझाया। पर, उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। पीड़ित की मानें तो दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर एक दिसम्बर 2010 को पति ने उसकी बहन की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। मामले में पीड़ित भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। शुक्रवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के जज प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को ताउम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत का फैसला आते ही मृतका के मायके वालों की आंखें भर आईं।
युवक पर कातिलाना हमले में दो की बेल खारिज
मंझनपुर (ब्यूरो)। सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के सुरसेनी निवासी राजेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि उसने गांव में हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसे लेकर 10 फरवरी 2019 को जांच टीम गांव आई थी। पीड़ित की मानें तो अफसरों के सामने विपक्षियों ने उसके भाई मनीष उर्फ मनोज द्विवेदी को गोली मार दी थी। इलाज के बाद मनीष बच गया। मामले में राजेन्द्र की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ। शुक्रवार को आरोपी ज्ञानेन्द्र कुमार व सुधीर कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे तृतीय दिनेश तिवारी ने बेल नामंजूर कर दी।
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सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के बहुगरा निवासी अनिल कुशवाहा ने बताया कि उसने अपनी बहन रन्नो का विवाह देवरा में बाबूलाल से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने पंचायत की। सभी ने ससुराल वालों को समझाया। पर, उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। पीड़ित की मानें तो दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर एक दिसम्बर 2010 को पति ने उसकी बहन की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। मामले में पीड़ित भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। शुक्रवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के जज प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को ताउम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत का फैसला आते ही मृतका के मायके वालों की आंखें भर आईं।
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युवक पर कातिलाना हमले में दो की बेल खारिज
मंझनपुर (ब्यूरो)। सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के सुरसेनी निवासी राजेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि उसने गांव में हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसे लेकर 10 फरवरी 2019 को जांच टीम गांव आई थी। पीड़ित की मानें तो अफसरों के सामने विपक्षियों ने उसके भाई मनीष उर्फ मनोज द्विवेदी को गोली मार दी थी। इलाज के बाद मनीष बच गया। मामले में राजेन्द्र की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ। शुक्रवार को आरोपी ज्ञानेन्द्र कुमार व सुधीर कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे तृतीय दिनेश तिवारी ने बेल नामंजूर कर दी।
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