फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

Thu, 17 Jan 2019 05:21 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jan 2019 05:21 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास
दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास
विज्ञापन

तीन साल पहले सैनी के काजीपुर गांव में मिट्टी का तेल छिड़क विवाहिता को किया था आग के हवाले
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी पति व ससुर को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।

कोखराज के बम्हरौली गांव की मन्नू पुत्री धनराशि की शादी 2014 में सैनी के काजीपुर निवासी मुन्नालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे थे। विवाहिता के गर्भवती होने के बावजूद उत्पीड़न कम नहीं हुआ। आठ फरवरी 2016 को पति मुन्नालाल एवं ससुर बातूनी पासी उर्फ राजाराम व जेठ भोगवा ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़ककर मन्नू को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मायके वालों ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से झुलसी मन्नू को अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका की मां रनिया देवी ने पति, ससुर व जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम राजीव रंजन की अदालत में चली। शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को आरोपी पति व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed