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Kaushambi News: मारपीट के दोषी को 38 साल बाद अर्थदंड की सजा
Tue, 13 Aug 2024 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 13 Aug 2024 02:57 AM IST
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मारपीट के दोषी को जुर्म कुबूल करने पर अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि ने डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1986 में कस्बा निवासी अनीश उर्फ कंजा के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 38 वर्ष बीतने के बाद भी थाना की पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर पाई।
इससे परेशान होकर आरोपी ने सोमवार को एसीजे/एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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अवैध शराब बनाने के दो दोषी को अर्थदंड की सजा
अवैध शराब बनाने के दो दोषी को कोर्ट ने जुर्म कुबूल करने पर ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1997 में खरका आशियाना निवासी रोशन लाल पासी को अवैध शराब बनाते हुए उपकरण के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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जमानत पर छूटने के बाद से वह 27 साल तक कोर्ट का चक्कर काटता रहा, अभी तक पुलिस कोई गवाह कोर्ट में पेश नही कर पाई। इससे परेशान होकर आरोपी ने सोमवार को अपना जुर्म कुबूल कर लिया।
इस पर अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि ने आरोपी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड अथवा 15 दिन की कैद से दंडित करने का आदेश सुनाया। देर शाम आरोपी ने जुर्माना की रकम कोर्ट में जमा करा दी है।
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सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1986 में कस्बा निवासी अनीश उर्फ कंजा के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 38 वर्ष बीतने के बाद भी थाना की पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर पाई।
इससे परेशान होकर आरोपी ने सोमवार को एसीजे/एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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अवैध शराब बनाने के दो दोषी को अर्थदंड की सजा
अवैध शराब बनाने के दो दोषी को कोर्ट ने जुर्म कुबूल करने पर ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1997 में खरका आशियाना निवासी रोशन लाल पासी को अवैध शराब बनाते हुए उपकरण के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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जमानत पर छूटने के बाद से वह 27 साल तक कोर्ट का चक्कर काटता रहा, अभी तक पुलिस कोई गवाह कोर्ट में पेश नही कर पाई। इससे परेशान होकर आरोपी ने सोमवार को अपना जुर्म कुबूल कर लिया।
इस पर अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि ने आरोपी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड अथवा 15 दिन की कैद से दंडित करने का आदेश सुनाया। देर शाम आरोपी ने जुर्माना की रकम कोर्ट में जमा करा दी है।