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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   20 years imprisonment to four culprits including woman in gang rape of teenage girl, fine also imposed

कौशाम्बी : किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म में महिला समेत चार दोषियों को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Thu, 28 Sep 2023 06:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशाम्बी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशाम्बी Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 28 Sep 2023 06:37 PM IST
सार

पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 7 अप्रैल 2018 की सुबह साढ़े छह बजे शौच के लिए घर से खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में पुलिया के समीप हुसैनमई गांव की सविता देवी ने उसे रोक लिया।

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20 years imprisonment to four culprits including woman in gang rape of teenage girl, fine also imposed
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक अहम मामले की सुनवाई की। अदालत ने आरोपी सहयोगी महिला समेत चार दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है।

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पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 7 अप्रैल 2018 की सुबह साढ़े छह बजे शौच के लिए घर से खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में पुलिया के समीप हुसैनमई गांव की सविता देवी ने उसे रोक लिया। बहलाफुसलाकर नजदीकी खेत के खंदक की ओर ले जाने के बाद फोन करके चरवा कोतवाली के समसपुर निवासी बब्लू प्रजापति, महगांव निवासी गोरेलाल पासी व भैयन पासी को बुला लिया।

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महिला को पांच हजार रुपये देकर किशोरी को घर तक छोड़वाया


आरोप है कि किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाने के बाद तीनों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जाते समय बब्लू ने सविता को पांच हजार रुपये देते हुए किशोरी को गांव तक छोड़ने के लिए कहा। नशे की हालत में सविता ने पीड़ित किशोरी को गांव तक पहुंचा दिया। होश आने पर पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताया तो घरवाले सन्न रह गए। इसके बाद 19 अप्रैल को परिजनों संग कोतवाली पहुंचकर पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी।

सविता समेत चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया।

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