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Kanpur News: 27 साल पुराने मुकदमे में छह माह की कैद

Tue, 02 Dec 2025 02:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 02:28 AM IST
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Six months imprisonment in a 27-year-old case
कानपुर। घर में घुसकर भतीजे की पत्नी से मारपीट के 27 साल पुराने मुकदमे में छह माह कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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मसवानपुर निवासी संतोष कुमार ने 17 जुलाई 1998 को कल्याणपुर थाने में मसवानपुर निवासी चाचा कन्हैया लाल और उनकी पत्नी उर्मिला देवी के खिलाफ घर मे घुसकर पत्नी से मारपीट करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्तों के खिलाफ वर्ष 2002 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभियुक्त कई तारीखों पर नहीं आए थे जिस कारण अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। 28 नवंबर को दोनों ने अदालत में हाजिर होकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस पर अदालत ने सजा सुनाई। हालांकि सजा के बाद दोनों के बंधपत्र दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। (संवाद)
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