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Kanpur News: लूट के दोषी को 18 माह के कारावास की सजा

Sat, 20 Jan 2024 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 20 Jan 2024 12:09 AM IST
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Robbery convict sentenced to 18 months imprisonment
कानपुर देहात। सिकंदरा क्षेत्र में करीब पांच साल पहले क्षेत्र में हुई एक लूट की घटना में दर्ज मुकदमे एंटी डकैती कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 18 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह क्षेत्र के बगोदर मोहंदर निवासी नरेश यादव ने अपने साथ हुई लूट की रिपोर्ट थाना सिकंदरा में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए झारखंड राज्य के कोडरमा जिला के क्षेत्र मरुआतार झुमरी निवासी बिरजू शर्मा से लूट का माल बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए एक साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

किरतपुर में ट्रेन से कटने वाली समला का फाइल फोटो

किरतपुर में ट्रेन से कटने वाली समला का फाइल फोटो

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