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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment and 20 thousand fine for the murder of youth in Hamirpur

19 साल बाद मिला इंसाफ: पुरानी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार का अर्थदंड भी

Thu, 01 Sep 2022 12:29 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 01 Sep 2022 12:29 AM IST
सार

सिसोलर थाना क्षेत्र  19 साल पहले पुरानी रंजिश में हुई हत्या के  मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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Life imprisonment and 20 thousand fine for the murder of youth in Hamirpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हमीरपुर जिले के सिसोलर थानाक्षेत्र के छानी गांव में करीब 19 वर्ष पूर्व युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अर्थदंड जमा न करने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व जगदीश अनुरागी ने बताया कि सिसोलर थानाक्षेत्र के छानी गांव निवासी पर्वत सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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उन्होंने बताया कि 12 जून 2003 को शाम करीब साढ़े छह बजे उसका छोटा भाई परशुराम साले अर्जुन के साथ केन नदी किनारे नहाने गया था। यहां गांव के ही घनश्याम उर्फ लाली केवट, दुबे, गजराज, राधे केवट व रामबाबू पुरानी रंजिश के चलते असलहों से लैस होकर वहां पहुंच गए।

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यहां राधे ने ललकारते हुए परशुराम को जान से मारने की बात कही। इस पर घनश्याम ने अर्जुन पर तमंचे से फायर कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पांचों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

मामले में मुख्य आरोपी धनश्याम की मौत हो चुकी है। जबकि आरोपी दुबे, गजराज व रामबाबू को 21 मई 2022 को हत्या का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में आरोपी राधे पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध पाया गया और उसे भी हत्या में शामिल होना पाया गया।

इस पर अपर सत्र न्यायाधीश सीवी सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने आरोपी के दोषी साबित होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है।

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