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Kanpur News: हाईवे के करीब मिली जमीन, लगाया अर्थदंड
Tue, 31 Mar 2026 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 31 Mar 2026 01:37 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर के विसायकपुर स्थित जमीन के बैनामा में वास्तविक स्थिति छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। जमीन हाईवे के करीब पायी गई। डीएम कोर्ट ने क्रेता पर 17 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 208510 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
कानपुर के कैंट निवासी निशांत गुप्ता ने विसायकपुर में 0.3070 हेक्टेयर जमीन 11 अगस्त 2025 को क्रय की थी। कृषक भूमि दर्शाकर बैनामा कराया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 17 अक्तूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया तो जमीन के करीब अकृषक गतिविधि पायी गई। वहीं जमीन हाईवे के करीब मिली। यह तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क 167560 रुपये व निबंधन शुल्क 23950 कम अदा करने पर स्टांप वाद दायर किया गया। डीएम की कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 17 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 208510 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रति माह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की जाएगी।
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कानपुर के कैंट निवासी निशांत गुप्ता ने विसायकपुर में 0.3070 हेक्टेयर जमीन 11 अगस्त 2025 को क्रय की थी। कृषक भूमि दर्शाकर बैनामा कराया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 17 अक्तूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया तो जमीन के करीब अकृषक गतिविधि पायी गई। वहीं जमीन हाईवे के करीब मिली। यह तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क 167560 रुपये व निबंधन शुल्क 23950 कम अदा करने पर स्टांप वाद दायर किया गया। डीएम की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 17 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 208510 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रति माह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की जाएगी।
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