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Kanpur Dehat: नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आठ साल बाद दोषी को मिली सजा, दस साल का कारावास और अर्थदंड
Thu, 02 Feb 2023 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Feb 2023 12:05 AM IST
सार
चौबेपुर क्षेत्र में आठ साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से दोषी को सजा सुनाई है। इसके तहत दस साल का कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बता दें कि पीड़िता के बयान, अन्य गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सजा दी है।
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नाबालिग से रेप के दोषी को कारावास
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र में आठ साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। इसमें दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा व राम रक्षित शर्मा ने बताया कि चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 15 जून 2014 को जादेपुर गांव का जीतू उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर कहीं ले गया है।
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मामले में पुलिस ने आरोपी के साथ नाबालिग को खोज निकाला था। पीड़ित लड़की ने बयान में दुष्कर्म की बात कही थी। विवेचना कर पुलिस ने जीतू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी।
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मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जीतू को दोषसिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। अर्थदंड से दस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।