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Kannauj Murder: ममेरी बहन से शादी करना चाहता था राहुल, परिजनों के इन्कार पर उतारा मौत के घाट, उम्रकैद की सजा

Fri, 21 Apr 2023 01:59 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 21 Apr 2023 01:59 PM IST
सार

Kannauj News: रसूलपुर गांव में रहने वाली युवती से उसी की बुआ का लड़का शादी करना चाहता था। इसके लिए युवती और उसके परिजन राजी नहीं थे। ऐसे में युवक उसको घुमाने के बहाने ले गया और हत्या कर शव जंगल में फेंक दी थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Kannauj Murder, Rahul wanted to marry my maternal sister, was killed on the refusal of family members
उम्रकैदी राहुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कन्नौज जिले में चार साल पहले ममेरी बहन की हत्या करने के दोषी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राहुल एटा जिले के थाना नया गांव सराय क्षेत्र के दादूपुर का निवासी है। ममेरी बहन के परिजनों की ओर से शादी से इन्कार पर उसने वारदात की थी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र के रसूलपुर निवासी शीशराम ने 26 अप्रैल 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी कि गांव के जंगल में किसी युवती का शव पड़ा है। मुंह व गले पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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उधर, रसूलपुर गांव निवासी शिवम की बहन पूनम (18) गायब थी। पड़ोसियों से किसी युवती का शव मिलने का पता चला तो उसने मां प्रेमवती और भाभी अनीता के साथ कोतवाली गुरसहायगंज में फोटो देखकर पूनम के रूप में शिनाख्त की। शिवम ने 28 अप्रैल को बताया कि पूनम 25 अप्रैल को बाजार गई थी।

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माता-पिता शादी से कर रहे थे मना
इसके बाद वापस नहीं आई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोनू सिंह निवासी मिरगावां ने शिवम को बताया कि उसने पूनम को बुआ के लड़के राहुल के साथ डाकखाने के सामने देखा था। राहुल पूनम से शादी करना चाहता था, लेकिन शिवम के माता-पिता शादी के लिए मना करते थे। इसी वजह से हत्या कर दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी गला घोंटने की पुष्टि
अभियुक्त के बचाव पक्ष ने जिला अदालत में युवती की हत्या को ऑनर किलिंग बताया। साथ ही कहा कि राहुल पर झूठा मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला। इस वजह से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। हत्या कर शव जंगल में फेंकने को गंभीर माना गया।

70 हजार रुपये जुर्माना न देने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राहुल को उम्रकैद के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 201 में 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसे न देने पर एक महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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