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लूट के मामले में अभियुक्त को छह साल का कारावास, 20 हजार अर्थदंड भी लगाया

Sat, 11 Dec 2021 01:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 01:54 AM IST
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In the case of robbery, the accused was imprisoned for six years, also imposed a fine of 20 thousand
कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र में चार साल पहले लूट करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी पाया है। उसे छह साल का कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।
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दिलवालपुर कौसम गांव की मोइनुद्दीन छह अक्तूबर 2017 को संदलपुर से बाइक से पत्नी गुलनाज को बैठाकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में डेरापुर संपर्क मार्ग में बाइक सवार बदमाश बैग लूट कर फरार हो गए थे। इसमें पांच सौ रुपये नकद व जेवरात थे।
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मामले में पुलिस घटना का खुलासा करतेे हुए ओमनगर जिला औरैया के मोहित दुबे उर्फ संजीत को गिरफ्तार किया था। साथ ही उससे सामान की बरामदगी की थी। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
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कोर्ट ने अभियुक्त को घटना का दोषी पाया। शुक्रवार को अभियुक्त को छह वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आयुध अधिनियम में अभियुक्त को तीन साल की सजा
कानपुर देहात। लूट के मामले में सात अक्तूबर 2017 को सिकंदरा पुलिस ने औरैया जिले के ओमनगर निवासी मोहित दुबे उर्फ संजीत को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस को 315 बोर का तमंचा व एक कारतूस मिला था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।

कोर्ट ने अभियुक्त को आयुध अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया। इस पर शुक्रवार को उसे तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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