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अगर आपने भी प्रशिक्षण काल में पास किया है TET तो जरूर पढ़ लें ये खबर

Fri, 08 Jun 2018 07:27 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 08 Jun 2018 07:27 PM IST
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High Court Double Bench declared candidates who have passed TET in training period as disqualified
डेमाे पिक
बेसिक शिक्षा विभाग में जुलाई 2013 से शिक्षक की नौकरी पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश में 72 हजार, 29 हजार, 16 हजार, 12 हजार समेत कई किस्तों में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी हैं।
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इन भर्तियों में यूपी के फतेहपुर जिले में 16 सौ शिक्षकों की भर्ती हुईं हैं। सभी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। विभागीय सूत्रों की मानें, तो 60 से 65 प्रतिशत अभ्यर्थी बीटीसी और बीएड प्रशिक्षण के दौरान ही टेट उत्तीर्ण कर लेते हैं। भर्ती शिक्षकों में ऐसे बहुतायत अभ्यर्थियों ने शिक्षक की नौकरी हासिल की है।

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हाईकोर्ट डबल बेंच ने प्रशिक्षण काल में टेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि टेट परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के हाथ में बीटीसी या बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर प्रशिक्षण अवधि में टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक बनाया है, तो वह अयोग्य हैं। उनकी सेवा समाप्त की जाए।

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विभागीय सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हुआ, तो जिले से 1000 शिक्षकों की नौकरी जाने तय है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के ऐसे आदेश की जानकारी तो हुई है, लेकिन अभी तक शासन से क्रियान्वयन से संबंधित कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मुख्य सचिव या विभागीय सचिव के दिशा-निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।

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