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Kanpur News: हाईवे के करीब मिली बैनामा भूमि, अर्थदंड लगा
Tue, 01 Jul 2025 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 01 Jul 2025 12:21 AM IST
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कानपुर देहात। सिकंदरा तहसील के मानपुर में बैनामा भूमि हाईवे के करीब मिली। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 38850 रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 85470 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
मानपुर निवासी कन्हैयालाल ने एक मार्च 2024 को 0.2355 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। प्रभारी उप निबंधक सिकंदरा व सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 20 अप्रैल 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें बैनामा से इतर स्थिति पायी गई। क्रय की गई जमीन हाईवे के करीब मिली। वहीं नजदीक आवासीय गतिविधि पाई गई। 38850 रुपये स्टांप शुल्क व 7770 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने पर वाद की सुनवाई एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में हुई।
नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और जवाब देने का समय मांगा। मगर इसके बाद अनुपस्थित हो गए। इसे वाद की सुनवाई लंबित रखने की मंशा पर कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 38850 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 85470 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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मानपुर निवासी कन्हैयालाल ने एक मार्च 2024 को 0.2355 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। प्रभारी उप निबंधक सिकंदरा व सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 20 अप्रैल 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें बैनामा से इतर स्थिति पायी गई। क्रय की गई जमीन हाईवे के करीब मिली। वहीं नजदीक आवासीय गतिविधि पाई गई। 38850 रुपये स्टांप शुल्क व 7770 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने पर वाद की सुनवाई एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में हुई।
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नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और जवाब देने का समय मांगा। मगर इसके बाद अनुपस्थित हो गए। इसे वाद की सुनवाई लंबित रखने की मंशा पर कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 38850 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 85470 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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