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Orai Crime: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार का अर्थदंड

Mon, 21 Aug 2023 06:07 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 21 Aug 2023 06:07 PM IST
सार

Orai News: उपनिरीक्षक जयवीर सिंह ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में नौ सितंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी। उसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। सात साल के बाद आदर्श उर्फ बॉबी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है

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Case of kidnapping and rape of a teenager, the convict was sentenced to life imprisonment, a fine of 20 thousa
जेल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उरई में स्कूल जा रही किशोरी  का अपरहण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने सुनवाई कर सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के पनयारा गांव निवासी एक पिता  ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि  24 मई 2016 को  किशोरी घर से कोंच कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जा रही थी। तभी रास्ते में उसका अपहरण हो गया।
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झांसी जनपद निवासी आदर्श उर्फ बॉबी मोहल्ला आजादनगर मेडिकल कस्बा थाना मोठ किशोरी को झांसी ले गया। यहां उसके साथ एक मकान में दुष्कर्म किया।  पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण सहित दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 11 जून 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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सात साल के बाद दोषी को सजा
उपनिरीक्षक जयवीर सिंह ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में नौ सितंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी। उसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। सात साल के बाद आदर्श उर्फ बॉबी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

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