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Auraiya : 30 साल पुराने अपहरण के एक मामले में पूर्व दस्यु सीमा परिहार समेत चार दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज

Wed, 21 Feb 2024 12:29 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 21 Feb 2024 12:29 AM IST
सार

कोर्ट ने सीमा परिहार समेत चार लोगों को अपहरण के एक मुकदमे में दोषी पाया है। उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। सजा पर फैसला बुधवार को होगा।

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Auraiya: Four people including Seema Parihar found guilty in kidnapping case
सीमा परिहार - फोटो : amar ujala

विस्तार

कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रही सीमा परिहार (54) समेत चार लोगों को कोर्ट ने अपहरण के एक मुकदमे में दोषी पाया है। सजा पर निर्णय बुधवार 21 फरवरी को होगा। इस बीच कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी है कि दस्यु जीवन छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद इन लोगों ने कोई अपराध किया है या नहीं।

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19 -20 मार्च 1994 की रात 12:30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी। तब औरैया इटावा जिले में था। इसमें ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका 25 वर्षीय भाई प्रमोद कुमार त्रिपाठी खेतों में पानी लगा रहा था।
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तभी रात में 10 से 15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़ कर अजनपुर ले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम-सीमा परिहार के रूप में हुई। लालाराम की मौत हो चुकी है। मौजूद सीमा परिहार निवासी बबाइन अयाना, रामकिशन उर्फ किशना निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह निवासी शेखपुर अयाना व अनुरूद्ध सुंदरपुर औरैया के खिलाफ मुकदमा चला। एडीजे सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण की धारा 365 के अपराध में दोषी पाया। उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। सजा पर फैसला बुधवार को होगा।

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