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विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर एक और मुकदमा
Sun, 23 Dec 2018 09:05 AM IST
शिखा पांडेय
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 23 Dec 2018 09:05 AM IST
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उन्नावः न्यायालय से जारी वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए किशोरी के चाचा पर एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय से जारी हुआ है। न्यायाधीश ने माखी थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म के आरोप में जेल गए शुभम के पिता हरिपाल सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट एसीजेएम के न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। पत्र के मुताबिक आरोप लगाया था कि दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का चाचा जो इस समय दूसरे मामले में जेल में बंद हैं।
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भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म के आरोप में जेल गए शुभम के पिता हरिपाल सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट एसीजेएम के न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। पत्र के मुताबिक आरोप लगाया था कि दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का चाचा जो इस समय दूसरे मामले में जेल में बंद हैं।
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पूर्व में पुलिस द्वारा की गई जांच में यह प्रमाणित हो चुका है
उसने बेटे को फंसाने के लिए रायबरेली जनपद के एक स्कूल से बना किशोरी का बर्थ सर्टिफिकेट संलग्न किया था वह फर्जी कूटरचित दस्तावेज है। पूर्व में पुलिस द्वारा की गई जांच में यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया था, उसे प्रधानाचार्य, प्रबंधक और बीएसए ने फर्जी बताया था। धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
17 दिसंबर को न्यायाधीश ने वकील के तर्क सुनकर माखी थानाध्यक्ष को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। माखी एसओ डीसी मिश्रा ने बताया कि न्यायालय से शनिवार को आदेश की कॉपी मिली है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
17 दिसंबर को न्यायाधीश ने वकील के तर्क सुनकर माखी थानाध्यक्ष को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। माखी एसओ डीसी मिश्रा ने बताया कि न्यायालय से शनिवार को आदेश की कॉपी मिली है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।