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पुलिस पर हमले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत, 11 जमातियों की मंजूर

Fri, 08 May 2020 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2020 11:39 PM IST
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pulis par hamale ke aaropiyon ko nahin milee jamaanat, 11 jamaatiyon kee manjoor
अधिवक्ता चैंबर को सैनिटाइज करता कर्मचारी। - फोटो : KANNAUJ
कन्नौज। हाईकोर्ट के आदेश पर ऑरेंज जोन जिले में 44वें दिन प्रमुख न्यायालय खुल गए। वकीलों ने ई-मेल से गंभीर मामलों में जमानत के लिए आवेदन किए। इसमें जिला जज समेत न्यायिक अफसरों ने न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से बहस की। प्रमुख रूप से कागजियाना में पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। शहर की मक्का मस्जिद से पकड़े गए 11 जमातियों को जमानत मिल गई। यह जमाती शहर के एक स्कूल में बनी अस्थायी जेल में बंद थे।
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शुक्रवार को न्यायालय खुलने से पहले जिला कचहरी परिसर को सैनिटाइज किया गया। जिला जज समेेत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समेत प्रमुख न्यायालय खुले। जिला कचहरी में वादकारियों को आने की अनुमति नहीं दी गई। अधिवक्ताओं की मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। यहां वकीलों के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के दफ्तर में वीडियो कांफ्रेंसिंग की मदद से बहस की अनुमित दी गई। वहीं, न्यायिक अफसरों ने न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई की। कन्नौज बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष फहीम जमा खां ने ई-मेल से तीन अप्रैल को मोहल्ला कागजिया मोहल्ले में पुलिस पर हमला करने के मामले में 25 आरोपियों में से 10 की जमानत याचिका के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में आवेदन किया था। सीजेएम संभवी यादव ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
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वहीं, फहीम जमा खां ने 10 अप्रैल को शहर की मक्का मस्जिद में पकड़े गए 11 जमातियों की जमानत के लिए आवेदन किया गया। सीजेएम ने सभी की जमानत मंजूर कर ली। जल्द ही इन्हें शहर के सेंट जेवियर्स में बनी अस्थायी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसमें 10 जमाती शामली के हैं। एक सहारनपुर का है। न्यायालय बंद होने की वजह से अधिकतर मामलों में पांच जून सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। कई वकीलों ने ई-मेल से जनपद न्यायाधीश मुशीर अहमद अब्बासी को सुनवाई के लिए संशोधित तिथि निर्धारित करने के लिए आवेदन किया है। इससे जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके।
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लूटकांड की सोमवार को होगी सुनवाई
सौरिख क्षेत्र में 13 मार्च को व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में जमानत के लिए अधिवक्ता इब्राहिम ने सुनवाई के लिए पहले से आवेदन कर रहा था। सीजेएम ने सुनवाई कर सोमवार को निर्णय देने के आदेश दिए।
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