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Kannauj News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Fri, 18 Sep 2026 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:13 AM IST
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20-year sentence for abducting and raping a teenage girl
कन्नौज। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ईलू उर्फ सलामत अली को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गुरुवार को कोर्ट ने उस पर 1.05 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की यह संपूर्ण राशि पीड़िता को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
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मामला थाना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। औरैया जिले के थाना बेला अंतर्गत जरौन निवासी ईलू उर्फ सलामत अली दो सितंबर 2023 को पीड़िता के घर आया। उसने परिवार के सदस्य की शादी कराने का झांसा देकर 80 हजार रुपये ले लिए और घर पर ही रुक गया। इसके बाद नौ सितंबर 2023 को भोर में चार बजे वह 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता ने अदालत में दिए अपने बयानों में आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर रसूलबाद ले गया था।
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वहां एक मस्जिद में उससे जबरन निकाह करवाया और उसका नाम फातिमा रखवा दिया। इसके बाद ईलू उसे कहिंजरी गांव में एक कमरा लेकर साथ में रखने लगा। वह जब भी बाहर जाता, दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता था। वह रोजाना शराब पीकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता और मना करने पर गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देता था। छह अक्तूबर 2023 को ईलू जब पीड़िता को बेचने ले जा रहा था, तभी रसूलाबाद के पास पुलिस की गाड़ी देखकर पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। किशोरी ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद इंदरगढ़ थाना पुलिस ने परिजनों को सूचित किया और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। विवेचक ने गहन जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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कोर्ट ने अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं अपहरण में सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त किया है।
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