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किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की कैद

Wed, 31 Aug 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 11:57 PM IST
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कन्नौज। बहला-फुसला कर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य न मिलने पर तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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विशुनगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक किसान ने 18 फरवरी 2016 को विशुनगढ़ कस्बा निवासी रामकिशन, साथी सुनील कुमार, कमल कुमार और अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपियों ने बहला-फुसला कर उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद दुष्कर्म किया है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। पीड़िता के बयानों और छह गवाहों के आधार पर अभियुक्त रामकिशन को सात साल की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि मामले की विवेचना एसआई शेष नारायण शुक्ला ने की थी। साक्ष्य न मिलने पर आरोपी सुनील कुमार, कमल और अखिलेश को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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मां-बेटी को पीटने पर चार को तीन-तीन साल की कैद
कन्नौज। मां और बेटी को पीटकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के चार लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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इंदरगढ़ कस्बा निवासी राजेश्वरी देवी ने 24 अप्रैल 2015 को पड़ोसी रामप्रकाश लोधी, उसकी पत्नी स्वांग देवी, बेटा अखिलेश और बेटी लवली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि रंजिश के चलते आरोपियों ने उसकी बेटी कमला देवी और उसे पीटकर घायल कर दिया। बुधवार केे न्यायालय विशेष न्यायधीश एससी एसटी न्यायधीश आनंद प्रकाश ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर रामप्रकाश लोधी, उसकी पत्नी स्वांग देवी, बेटा अखिलेश और बेटी लवली को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।
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