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अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा
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कन्नौज। बहला-फुसला कर किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोष साबित होने पर दोषी को न्यायालय ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 65 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी का 19 अक्तूबर 2017 को अपहरण हो गया था। किसान की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ मोनिका यादव ने की थी। किशोरी को कल्लू उर्फ शिवकुमार निवासी अहेर के पास से बरामद किया था। जांच में सामने आया था कि कल्लू उर्फ शिवकुमार ने बहला-फुसला कर किशोरी का अपहरण किया था।
इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म किया। शुक्रवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। पांच गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कल्लू उर्फ शिवकुमार को 10 वर्ष क
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ी कैद और 65 हजार का जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी का 19 अक्तूबर 2017 को अपहरण हो गया था। किसान की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ मोनिका यादव ने की थी। किशोरी को कल्लू उर्फ शिवकुमार निवासी अहेर के पास से बरामद किया था। जांच में सामने आया था कि कल्लू उर्फ शिवकुमार ने बहला-फुसला कर किशोरी का अपहरण किया था।
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इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म किया। शुक्रवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। पांच गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कल्लू उर्फ शिवकुमार को 10 वर्ष क
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ी कैद और 65 हजार का जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।