{"_id":"64aef3034ec27c44f0072acc","slug":"bail-of-accused-in-kalyanpur-dispute-case-rejected-kannauj-news-c-214-1-knj1003-449-2023-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: कल्यानपुर विवाद मामले में आरोपियों की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: कल्यानपुर विवाद मामले में आरोपियों की जमानत खारिज
Thu, 13 Jul 2023 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Thu, 13 Jul 2023 12:08 AM IST
विज्ञापन
कन्नौज। छिबरामऊ के ग्राम कल्यानपुर में दो जून को निजी जमीन पर जिला पंचायत कोटे से पड़ रही सड़क का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर मरणासन्न कर दिया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। इसी बीच जिला सत्र न्यायालय में आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बुधवार को जिला न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि कल्यानपुर निवासी आनंद शुक्ला पुत्र राकेश चंद्र ने दो जून को सुबह दस बजे अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसके खेत में जिला पंचायत कोटे से सड़क डलवाई जा रही थी। विरोध करने पर गांव के धर्मेंद्र, बृजेंद्र, जितेंद्र पुत्रगण रामचंद्र, गौरव पुत्र विनोद, नीलू पुत्र शंभूदयाल, प्रबंध पुत्र दिनेश ने अपने आठ-दस अज्ञात साथियों के साथ उस पर हमला बोल दिया।
मारपीट कर नीलू को मरणासन्न हालत में छोड़ दिया। घायल आनंद के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। चार तारीखों की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने फैसला पीड़ित पक्ष के समर्थन में सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, इस संबंध में छिबरामऊ कोतवाल अजय पाठक ने बताया कि याचिका खारिज होने के बाद आरापियों की खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के लिए दबिशें शुरू की जाएंगी।
विज्ञापन
-
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि कल्यानपुर निवासी आनंद शुक्ला पुत्र राकेश चंद्र ने दो जून को सुबह दस बजे अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसके खेत में जिला पंचायत कोटे से सड़क डलवाई जा रही थी। विरोध करने पर गांव के धर्मेंद्र, बृजेंद्र, जितेंद्र पुत्रगण रामचंद्र, गौरव पुत्र विनोद, नीलू पुत्र शंभूदयाल, प्रबंध पुत्र दिनेश ने अपने आठ-दस अज्ञात साथियों के साथ उस पर हमला बोल दिया।
विज्ञापन
मारपीट कर नीलू को मरणासन्न हालत में छोड़ दिया। घायल आनंद के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। चार तारीखों की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने फैसला पीड़ित पक्ष के समर्थन में सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, इस संबंध में छिबरामऊ कोतवाल अजय पाठक ने बताया कि याचिका खारिज होने के बाद आरापियों की खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के लिए दबिशें शुरू की जाएंगी।
विज्ञापन
-