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भाई के हत्यारे को उम्र कैद की सजा
Kannauj
Updated Sat, 08 Jun 2013 05:30 AM IST
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कन्नौज। मामूली विवाद में भाई की ईट से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने की कैद और काटनी पड़ेगी।
घटना 31 जनवरी 2010 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तिर्वा थाने के गांव बूरा निवासी दया नारायण पुत्र कृष्ण दत्त शाम 7 बजे अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी उसका बड़ा भाई सत्य नारायण आया और मां से चाय बनाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में तू-तू मैं-मैं होने लगी। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित सत्यनारायण ने ईंट से दया नारायण के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। जब तक मां जगरानी बीचबचाव करती, दया नारायण की मौत हो चुकी थी।
जगरानी की तहरीर पर थाना तिर्वा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एसआई शेख मोहमद ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एसपी अरविंद ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सत्य नारायण को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने की।
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घटना 31 जनवरी 2010 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तिर्वा थाने के गांव बूरा निवासी दया नारायण पुत्र कृष्ण दत्त शाम 7 बजे अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी उसका बड़ा भाई सत्य नारायण आया और मां से चाय बनाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में तू-तू मैं-मैं होने लगी। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित सत्यनारायण ने ईंट से दया नारायण के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। जब तक मां जगरानी बीचबचाव करती, दया नारायण की मौत हो चुकी थी।
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जगरानी की तहरीर पर थाना तिर्वा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एसआई शेख मोहमद ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एसपी अरविंद ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सत्य नारायण को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने की।
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