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पत्नी को जलाकर मारने पर पति व सास को 7-7 साल की कैद
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कन्नौज। दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी को पति व सास ने केरोसिन डालकर जला दिया। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां करीब एक माह बाद उसने दम तोड़ दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम न्यायाधीश आरबी सरोज ने पति व सास को दोषी माना है। इन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार सिंह व सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली के मोहल्ला दीदारगंज के साबिर शाह ने एक दिसंबर 2013 को लिखाई रिपोर्ट में बताया कि उसने पुत्री गुड़िया की शादी एक जून 2013 को मोहल्ले के गुलजारी पुत्र मुस्तकीम के साथ की थी। शादी के बाद गुलजारी व उसकी मां बानो दहेज में एक बाइक व 20 ग्राम सोने की चेन की मांग करने लगे। मांग पूरी न करने पर एक दिसंबर 2013 को केरोसिन डालकर जला दिया। सूचना मिलने पर उन्हाेंने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। करीब एक माह बाद उसने दम तोड़ दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम न्यायाधीश आरबी सरोज ने पति गुलजारी व सास बानो को दोषी माना। इन्हें सात साल की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विवाहिता की हत्या में पति व सास को सात साल की कैद
एडीजे प्रथम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार सिंह व सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली के मोहल्ला दीदारगंज के साबिर शाह ने एक दिसंबर 2013 को लिखाई रिपोर्ट में बताया कि उसने पुत्री गुड़िया की शादी एक जून 2013 को मोहल्ले के गुलजारी पुत्र मुस्तकीम के साथ की थी। शादी के बाद गुलजारी व उसकी मां बानो दहेज में एक बाइक व 20 ग्राम सोने की चेन की मांग करने लगे। मांग पूरी न करने पर एक दिसंबर 2013 को केरोसिन डालकर जला दिया। सूचना मिलने पर उन्हाेंने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। करीब एक माह बाद उसने दम तोड़ दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम न्यायाधीश आरबी सरोज ने पति गुलजारी व सास बानो को दोषी माना। इन्हें सात साल की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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विवाहिता की हत्या में पति व सास को सात साल की कैद
एडीजे प्रथम कोर्ट ने सुनाया फैसला