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झांसी: छात्रा को भगाकर ले जाने के आरोपी शिक्षक को नहीं मिली जमानत
Fri, 25 Feb 2022 07:06 PM IST
सुशील कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
Published by: सुशील कुमार
Updated Fri, 25 Feb 2022 07:06 PM IST
सार
पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
झांसी के बरुआसागर थाने में 22 सितंबर 2021 को दर्ज कराई एफआईआर में एक व्यक्ति ने घसरपुरा निवासी जयप्रकाश कुशवाहा (24) पर उनकी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि आरोपी पीड़ित छात्रा को पढ़ाता था। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि आरोपी पीड़ित छात्रा को पढ़ाता था। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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