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फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2016 12:31 AM IST
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झांसी। किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी फसल की बरबादी के 48 घंटे के अंदर उसका दावा संबंधित बैंक अथवा बीमा कंपनी के टोल फ्र्री नंबर पर दर्ज कराना होगा। संबंधित बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड का टोल फ्री नंबर 18002666 है।
कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा निदेशक लखनऊ विनोद कुमार ने सभी मंडलों के संयुक्त कृषि निदेशक और उप कृषि निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पाया कि खरीफ फसल के मौसम में प्रदेश के कुछ जिलों में जल भराव से फसल नष्ट हो गई है। किसानों को आपदा के 48 घंटे के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन उन्हें इसे बारे में पता नहीं है।
पत्र में बताया कि यदि किसान की फसल जलभराव, ओलावृष्टि या फसल कटाई के दौरान आग लगने से, 14 दिनों तक खेत में कटी पड़ी फसल को बेमौसम और चक्रवाती वर्षा से नुकसान की स्थिति में किसान आपदा के 48 घंटे के अंदर अपने बैंक अथवा बीमा कंपनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करें, ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। जबकि, योजना में कवर किए जा रहे अन्य जोखिमों में बीमित फसल क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति आकलन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा कंपनियों के स्तर से स्वत: निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने का प्रावधान है।
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इस तरह दें सूचना
टोल फ्री नंबर पर आपदा की सूचना देते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि पूरी सूचना दी जाए, ताकि आपदा राशि देते समय बैंक को किसान के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और किसान का पता सही मिल जाए। इसमें किसान को अपना पूरा नाम और पूरा पता बताना होगा। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लाक और जिला की जानकारी देनी होगी। बीमित फसल के बारे में बताना होगा। आपदा की प्रकृति और बीमित फसल में उपज के नुकसान का प्रतिशत बताना होगा। यह भी बताना होगा कि किसान ने किस बैंक शाखा से फसल का बीमा कराया है।
यह बैंक हैं अधिकृत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, शामली और श्रावस्ती में आईसीआईसीआई लोंबाड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002666 पर जिम्मेदारी है। प्रदेश के अन्य जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 18001030061 पर किसानों को दावा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा निदेशक लखनऊ विनोद कुमार ने सभी मंडलों के संयुक्त कृषि निदेशक और उप कृषि निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पाया कि खरीफ फसल के मौसम में प्रदेश के कुछ जिलों में जल भराव से फसल नष्ट हो गई है। किसानों को आपदा के 48 घंटे के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन उन्हें इसे बारे में पता नहीं है।
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पत्र में बताया कि यदि किसान की फसल जलभराव, ओलावृष्टि या फसल कटाई के दौरान आग लगने से, 14 दिनों तक खेत में कटी पड़ी फसल को बेमौसम और चक्रवाती वर्षा से नुकसान की स्थिति में किसान आपदा के 48 घंटे के अंदर अपने बैंक अथवा बीमा कंपनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करें, ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। जबकि, योजना में कवर किए जा रहे अन्य जोखिमों में बीमित फसल क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति आकलन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा कंपनियों के स्तर से स्वत: निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने का प्रावधान है।
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इस तरह दें सूचना
टोल फ्री नंबर पर आपदा की सूचना देते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि पूरी सूचना दी जाए, ताकि आपदा राशि देते समय बैंक को किसान के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और किसान का पता सही मिल जाए। इसमें किसान को अपना पूरा नाम और पूरा पता बताना होगा। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लाक और जिला की जानकारी देनी होगी। बीमित फसल के बारे में बताना होगा। आपदा की प्रकृति और बीमित फसल में उपज के नुकसान का प्रतिशत बताना होगा। यह भी बताना होगा कि किसान ने किस बैंक शाखा से फसल का बीमा कराया है।
यह बैंक हैं अधिकृत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, शामली और श्रावस्ती में आईसीआईसीआई लोंबाड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002666 पर जिम्मेदारी है। प्रदेश के अन्य जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 18001030061 पर किसानों को दावा करने की जिम्मेदारी दी गई है।