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पाक्सो एक्ट में मां - बाप समेत दो बेटों को सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Mar 2017 12:49 AM IST
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पाक्सो एक्ट में मां - बाप समेत दो बेटों को सजा
- फोटो : demo
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विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पुष्कर उपाध्याय ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पाक्सो अधिनियम के तहत मां - बाप समेत दो पुत्रों को जेल की सजा सुनाई।
सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि 13 फरवरी 2014 को उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री स्कूल से घर की ओर आ रही थी। रास्ते में भट्टागांव निवासी रूपेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसमें उसकी मदद उसके भाई बबलू, पिता राजेंद्र कुमार और मां विमला ने भी की। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद रूपेश को पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल, पिता राजेंद्र कुमार, भाई बबलू और मां विमला को सात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड से प्राप्त होने वाली पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने की।
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सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि 13 फरवरी 2014 को उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री स्कूल से घर की ओर आ रही थी। रास्ते में भट्टागांव निवासी रूपेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसमें उसकी मदद उसके भाई बबलू, पिता राजेंद्र कुमार और मां विमला ने भी की। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद रूपेश को पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल, पिता राजेंद्र कुमार, भाई बबलू और मां विमला को सात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड से प्राप्त होने वाली पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने की।
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