फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Paxo act punishes two sons including father and father

पाक्सो एक्ट में मां - बाप समेत दो बेटों को सजा

Wed, 22 Mar 2017 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 22 Mar 2017 12:49 AM IST
विज्ञापन
Paxo act punishes two sons including father and father
पाक्सो एक्ट में मां - बाप समेत दो बेटों को सजा - फोटो : demo
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पुष्कर उपाध्याय ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पाक्सो अधिनियम के तहत मां - बाप समेत दो पुत्रों को जेल की सजा सुनाई। 
विज्ञापन

सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि 13 फरवरी 2014 को उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री स्कूल से घर की ओर आ रही थी। रास्ते में भट्टागांव निवासी रूपेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसमें उसकी मदद उसके भाई बबलू, पिता राजेंद्र कुमार और मां विमला ने भी की। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद रूपेश को पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल, पिता राजेंद्र कुमार, भाई बबलू और मां विमला को सात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड से प्राप्त होने वाली पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने की। 
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed