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Jhansi News: बीमा की किस्त देने के बाद भी नहीं दिया क्लेम

Sat, 24 Jan 2026 01:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 01:57 AM IST
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Even after paying the insurance premiums, the claim was not paid.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। सारी किस्तें जमा करने के बाद भी बीमा कंपनी ने तीन साल पहले सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए ट्रक की मरम्मत की राशि नहीं दी। उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के राशि देने का आदेश दिया। साथ ही उसे वाद व्यय व मानसिक कष्ट की राशि भी मिल सकेगी।

परिवाद के मुताबिक मेसर्स आरएस जानकारी प्रसाद एंड संस कंपनी के प्रोपराइटर जलश गुप्ता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी झांसी से अपने ट्रक का अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक का बीमा करा रखा था। 11 जनवरी 2023 को उरई के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी के प्रोपराइटर ने मरम्मत राशि के रूप में बीमा कंपनी से चार लाख 82 हजार रुपये देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने बिल भी लगाए थे। लेकिन बीमा कंपनी ने उक्त राशि नहीं दी। फर्म ने एक अधिवक्ता के माध्यम से 25 नवंबर 2023 को उपभोक्ता संरक्षण आयोग में परिवाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्यगण देवेश अग्निहोत्री और शशि प्रभा जैन ने सुनवाई की। इस दौरान बीमा कंपनी ने बताया कि उनके सर्वेयर ने मरम्मत के रूप में एक लाख 25 हजार रुपये खर्च होना पाया था। आयोग ने उक्त परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 1 लाख 25 हजार रुपये 28 नवंबर 2023 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 फीसदी प्याज के साथ जमा करने का आदेश दिया। साथ ही वाद व्यय के रूप में तीन हजार और मानसिक कष्ट के रूप में पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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